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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु “परिवर्तन योजना” लागू

सुन्दर लाल शर्मा गौतम बुद्ध नगर

गौतमबुद्धनगर 13 जुलाई, 2026

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी गौतमबुद्धनगर ने बताया कि भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने, पुराने एवं अधिक प्रदूषणकारी परिवहन वाहनों के स्थान पर नवीन BS-VI, CNG एवं Electric वाहनों को प्रोत्साहित करने तथा स्वच्छ एवं पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “परिवर्तन योजना” प्रारम्भ की गई है।
योजना का लाभ केवल NCR क्षेत्र में पंजीकृत BS/URO-I, II, III & BS-IV उत्सर्जन मानक वाले ट्रक एवं बसों के स्वामियों को प्राप्त होगा। BS-III अथवा उससे पूर्व उत्सर्जन मानक वाले वाहनों को Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) में ही स्क्रेप कराना अनिवार्य होगा। BS-IV वाहनों को RVSF में स्क्रेप कराया जा सकता है अथवा NCR से बाहर किसी Non-NCR क्षेत्र में विक्रय किया जा सकता है। प्रतिस्थापन के रूप में खरीदा जाने वाला नया अथवा प्रयुक्त वाहन BS-VI अथवा उससे उच्च उत्सर्जन मानक अथवा इलेक्ट्रिक वाहन होना चाहिए तथा उसका पंजीकरण NCR क्षेत्र में होना आवश्यक होगा। उक्त पात्रता एवं आवश्यक शर्तों वाले वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहें हैं-

1. BS/URO-I, II, III & BS-IV स्क्रेप करने के पश्चात नए क्रय BS-VI/EV वाहन पर पंजीयन तिथि से 10 वर्ष तक की अवधि हेतु 100% मोटर वाहन कर में छूट प्रदान की जाएगी।

2. इस योजना के अन्तर्गत नए वाहन के पंजीकरण शुल्क में 100% छूट प्रदान की जाएगी।

3. BS/URO-I, II, III & BS-IV श्रेणी के बस एवं मालवाहन (ट्रक) वाहन स्वामियों द्वारा वाहनों को स्क्रैप किये जाने पर प्राप्त निक्षेप प्रमाण-पत्र (CoD) के सापेक्ष नये BS-VI डीजल / सीएनजी अथवा ईवी चलित वाहनों को क्रय करने पर एक वर्ष से अधिक बकाया राजस्व (कर एवं शास्ति) को पूर्ण रुप से माफ किया जायेगा।

4. BS-IV वाहन के विक्रय कर, नया BS-VI/EV वाहन क्रय किये जाने पर पंजीयन तिथि से 10 वर्ष तक की अवधि हेतु 50% मोटर वाहन कर में छूट प्रदान की जाएगी।

5. वाहन निर्माता कंपनियों (OEMs) द्वारा नए वाहन की खरीद पर 8% तक अग्रिम छूट (Upfront Discount) प्रदान की जाएगी।

6. वाहन स्क्रैप कराने वाले ऐसे वाहन स्वामी जो नया वाहन नहीं खरीदना चाहते, उन्हें Certificate of Deposit (CoD) के हस्तांतरण (Trading) की सुविधा उपलब्ध होगी।

7. डीजल/CNG वाहनों हेतु 05 वर्ष तक ब्याज अनुदान एवं 05 वर्ष तक मासिक ईंधन वाउचर प्रदान किया जायेगा।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनहित, पर्यावरण संरक्षण एवं अपने आर्थिक हित को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना का शत्-प्रतिशत लाभ प्राप्त करने हेतु समय रहते (अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 02 वर्ष तक) अपने पुराने वाहन का प्रतिस्थापन करा लें। इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में किसी भी समस्या के लिए जनपद के परिवहन कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
सौजन्य से सूचना विभाग गौतमबुद्धनगर। इस संबंध प्रेस विज्ञप्ति👇

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