मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में फसल बीमा क्षतिपूर्ति वितरण कार्यक्रम सम्पन्न
सुन्दर लाल शर्मा गौतम बुद्ध नगर

गौतमबुद्धनगर 04 मई, 2026
शासन के निर्देशों के क्रम में खरीफ 2025 एवं रबी 2025-26 मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रभावित कृषकों को क्षतिपूर्ति वितरण हेतु आज विकास भवन सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा की गई।

कार्यक्रम में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जनपद में खरीफ 2025 में बीमित कृषकों की फसलों के लिए कुल 24,17,982 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में प्रेषित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 10 किसानों को प्रतीकात्मक चेक वितरित किए गए। चेक प्राप्त करने वाले कृषकों में दयानंद शर्मा (ग्राम फजायलपुर) 25,838.91 रुपये, सतीश (ग्राम फजायलपुर) 25,838.91 रुपये, अलीमुद्दीन (ग्राम दौलराजपुर) 25,033.76 रुपये, जयपाल शर्मा (ग्राम मचक मडैया) 23,434.06 रुपये, कृपाल सिंह (ग्राम शाहपुर खुर्द) 20,986.98 रुपये, जगवीर सिंह भाटी (ग्राम दौलराजपुर) 19,363.82 रुपये, लखन (ग्राम शाहपुर खुर्द) 18,279.16 रुपये, शगीर

अहमद (ग्राम दौलराजपुर) 16,734.38 रुपये, अजयपाल सिंह (ग्राम दौलराजपुर) 16,478.00 रुपये, फिरेराम (ग्राम शाहपुर खुर्द) 14,938.10 रुपये तथा संतोषी (ग्राम बिसाहड़ा) 15,712.52 रुपये शामिल रहे।
उप कृषि निदेशक, गौतमबुद्धनगर द्वारा बताया गया कि खरीफ मौसम में धान एवं बाजरा फसल को योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। क्लस्टर कोऑर्डिनेटर डी आर सिंह ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि धान की बीमित धनराशि 84,100 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है, जिसमें कृषक अंश के रूप में 2 प्रतिशत (1,682 रुपये प्रति हेक्टेयर) प्रीमियम देय होगा। इसी प्रकार बाजरा की बीमित धनराशि 33,600 रुपये प्रति हेक्टेयर है तथा कृषक अंश 2 प्रतिशत (672 रुपये प्रति हेक्टेयर) प्रीमियम निर्धारित किया गया है।
यह योजना जनपद के सभी ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों के लिए लागू है। ऋणी कृषकों हेतु यह योजना स्वैच्छिक है। इच्छुक कृषक 31 जुलाई 2026 तक अपनी धान एवं बाजरा फसल का बीमा बैंक अथवा जन सेवा केंद्र के माध्यम से करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि फसल कटाई के उपरांत 14 दिनों तक खेत में सूखने हेतु रखी गई फसल को यदि ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा अथवा बेमौसम वर्षा से क्षति होती है, तो कृषकों को 72 घंटे के भीतर भारत सरकार के टोल फ्री नंबर 14447 अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से सूचना देना अनिवार्य होगा।
आयोजित कार्यक्रम में बीमा कंपनी के प्रतिनिधि देवराज सिंह राठौर, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर डी आर सिंह सहित समस्त टीम, उप कृषि निदेशक, अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे। बीमा कंपनी के तहसील प्रतिनिधि धीरज कुमार (सदर), रामवतार (जेवर) एवं दुर्गेश कुमार (दादरी) भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।









