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01अक्टूबर से नियम लागू, बिना पीयूसीसी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल

सुन्दर लाल शर्मा गौतम बुद्ध नगर

गौतमबुद्धनगर, 01 अक्टूबर 2026

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता में सुधार एवं प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिगत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में 01 अक्टूबर, 2026 से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (पीयूसीसी) वाले वाहनों को पेट्रोल एवं डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, जो कि जनपद में 01 अक्टूबर से लागू हो गया है। उक्त निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद में जिला पूर्ति अधिकारी एवं एआरटीओ की संयुक्त टीम द्वार

जनपद के 113 पेट्रोल पंपों पर पीयूसीसी ऐप इंस्टॉल कर वाहनों की जांच की प्रक्रिया प्रारंभ करा दी गई है। साथ ही, क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर पेट्रोल पंपों पर शासन एवं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।
इसी क्रम में आज जिला पूर्ति अधिकारी एवं एआरटीओ द्वारा संयुक्त रूप से जनपद के विभिन्न पेट्रोल पंपों का स्थलीय भ्रमण एवं निरीक्षण किया गया। इस दौरान पेट्रोल पंप संचालकों को निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जिला पूर्ति अधिकारी निलेश उत्पल द्वारा बताया गया कि बिना वैध पीयूसीसी प्रमाण-पत्र वाले वाहनों को ईंधन उपलब्ध न कराने की व्यवस्था का प्रभावी ढंग से पालन कराया जाएगा। इसके साथ ही वाहन स्वामियों को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की वैधता सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
जन-सामान्य में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद के सभी पेट्रोल पंपों पर पीयूसीसी संबंधी दिशा-निर्देशों के बैनर भी लगाए जा रहे हैं, ताकि वाहन स्वामी समय से अपने वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र बनवाकर नियमों का पालन सुनिश्चित कर सकें।

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