अपराध शाखा गौतमबुद्धनगर व सीआरटी द्वारा कार्यवाही करते हुये धोखाधडी करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।
सुन्दर लाल शर्मा गौतम बुद्ध नगर
दिनांक 22.06.2024 को अपराध शाखा गौतमबुद्धनगर व सीआरटी द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये मु0अ0सं0 684/19 धारा 420/406/467/468/471/406/120बी/34 भा0द0वि0 थाना सैक्टर 49 के अंतर्गत वांछित अभियुक्त रजनीश शर्मा पुत्र स्व0 श्री शिवसरन शर्मा निवासी मौ0 नारायणगढ वार्ड न0-30 थाना रामपुर जिला गया बिहार पिन 123001 हाल पता किरायेदार जुनेजा का म0न0-1302/ए-2 टावर जेकेजी पामकोर्ट नोएडा को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त रजनीश शर्मा को कुछ लोगो द्वारा मृत बताया गया था। पुलिस द्वारा सुरागरसी पतारसी जारी रखते हुये तलाश जारी रखी गयी थी।
दिनांक 11.07.2019 को वादिया ने थाना सेक्टर 49 पर मु0अ0सं0 684/19 धारा 420/406/467/468/471/406/120बी/34 भा0द0वि0 बनाम 1. योगेश निवासी सेक्टर 49 गौतमबुद्धनगर 2. पप्पू यादव पुत्र सल्लड उर्फ शेरसिह यादव 3. इस्तियाक पुत्र फजलू 4. इमरान पुत्र हनीफ 5. रोहित पुत्र उत्तम सिह 6. लाखन सिह पुत्र प्रताप सिह पंजीकृत कराया था, जिसमें योगेश व एक अन्य व्यक्ति सुनील शर्मा (फर्जी नाम असली नाम इमरान) द्वारा एन0आई0 इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रीन इन्डिया प्लेस नियर विशाल मेगा मार्ट सिक्स फ्लोर पर वादिया व उसके पति को बुलाया और सेक्टर 78 व 79 में सस्ते में प्लॉट देने की बात की व सेक्टर 79 के सिक्का प्रोजेक्ट के पास मेट्रो स्टेशन सेक्टर-101 के पीछे ग्राम सरफाबाद क्षेत्र में खाली जगह दिखाया गया वहां पप्पू यादव मिला जिसके द्वारा बताया गया कि मैं यहां प्लाटिंग करता हूँ तथा उसने एक फर्जी नक्शा दिखाया तथा बताया कि पूरी जमीन का जनरल पावर ऑफ अटर्नी इस्तियाक नामक व्यक्ति के पास है। उसी दिन 100 रूपये एग्रीमेन्ट टू सेल लेटर बनाया गया। जमीन की कीमत 32 लाख रूपये लगाई गयी। दिनांक 30.04.2019 को 5-5 लाख रूपया के चार चैक शारदा रियलटेक के नाम से दिया व पांच लाख रूपया का एक अन्य चैक एन0आई0 इन्फ्राटेक के नाम से व पांच लाख रूपया का एक चैक रजनीश के नाम से दिया गया तथा रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री कराई गयी। रजिस्ट्री के उपरान्त जब वादिया जमीन पर कब्जा लेने गयी तो ज्ञात हुआ वह जमीन अभियुक्तगणो की नही है। साक्ष्य संकलन के दौरान रजनीश शर्मा को मृत बताया गया था। इस्तियाक के पक्ष में लाजपत बबेजा नाम के व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रार कार्यालय गाजियाबाद में दिनांकः 07.09.2018 को पंजीकृत कराई गई मुख्त्यारेआम फर्जी एवं कूट रचित होना पाया गया जिसके आधार पर कथित फर्जी प्लाट का बैनामा वादिया साधना गर्ग एवं वादिया की पुत्री को किया गया है। एक अन्य महिला द्वारा भी अपने साथ हुई घटना के सम्बंध में अलग से मु0अ0सं0-683/2019 धारा 420/406/467/468/471/406/120बी/34 भा0द0वि0 थाना सैक्टर 49 गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत कराया था।









