उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात माफियाओं के मामलों में चिन्हित माफिया रणदीप भाटी व 03 गैंग के सदस्य अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय एडीजे पोक्सो 02 गौतमबुद्धनगर द्वारा दिनांक 30.10.2023 को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
सुन्दर लाल शर्मा गौतम बुद्ध नगर
अवगत कराना है कि वर्ष 2013 में थाना दादरी क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण 1. रणदीप भाटी पुत्र महेन्द्र नि0 ग्राम रिठौरी थाना दादरी जीबीएन 2. योगेश पुत्र श्योराज नि0 ग्राम डाबरा थाना दादरी जीबीएन 3. उमेश शर्मा पुत्र महेश शर्मा नि0 लोनी जनपद गाजियाबाद 4. कुलवीर भाटी पुत्र महेन्द्र भाटी नि0 ग्राम रिठौरी थाना दादरी जीबीएन द्वारा दिनांक 24.04.2013 को अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर असलहो से लैस होकर वादी के घर में घुसकर वादी के पुत्र चमन भाटी उम्र 32 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर देना तथा वादी व पुत्र कमल सिंह के ऊपर फायर करते हुए भाग जाना को अंजाम दिया गया था ।

घटना के संबंध में दाखिला तहरीर के आधार पर थाना दादरी पर मु0अ0सं0 184/13 धारा 147/148/149/307/302 भादवि व 07 क्रि0ला0 एक्ट थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर बनाम रणदीप भाटी आदि के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था । मामले में जनपद गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। तत्पश्चात मा0 न्यायालय में विचारण प्रारम्भ हुआ । अभियुक्तगण कुख्यात अपराधी है जिनके विरूद्ध दर्जनों हत्या/लूट/रंगदारी आदि के अभियोग पंजीकृत है जिस कारण अभियोग से संबंधित वादी/ गवाहान भय के कारण गवाही देने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे, जिनके अन्दर अत्यधिक असुरक्षा की भावना थी और अभि0गण अधिक प्रभावशाली एवं शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात अपराधी एवं उनके गैंग के सदस्य है जो अपने अधिवक्ता के माध्यम से मा0 न्यायालय में विचारण के दौरान अनेक प्रकार से विचारण में बाधा उत्पन्न कर रहे थे ।

पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह द्वारा अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं पुलिस उपायुक्त मुख्यालय व मॉनिटरिंग सेल एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण से मीटिंग कर उपरोक्त मामले में विचारण में शीघ्रता लाने एवं गवाहान को उचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु शक्ति से निर्देश दिये गये । आदेशो और निर्देशो के अनुपालन में श्रीमान अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं पुलिस उपायुक्त मुख्यालय के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा मुकदमा उपरोक्त की प्रभावी पैरवी करते हुए प्रत्येक तिथि पर कोर्ट मोहर्रिर, थाना पैरोकार एवं संबंधित थाना प्रभारी को नियत तिथि से पूर्व ही गवाही/अपेक्षित कार्यवाही हेतु सूचित करते हुए गवाहों की गवाही करायी गयी एवं गवाहों को साक्षी सुरक्षा सेल / मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से सुरक्षा हेतु प्रबल प्रयास कर साक्षी सुरक्षा समिति में मामले को प्रेषित कर सुरक्षा उपलब्ध करायी गयी एवं प्रत्येक तिथि पर थाने के स्तर से भी सुरक्षा प्रदान कराकर मा0 न्यायालय में गवाहों को उपस्थित कराया गया एवं संबंधित लोक अभियोजक एवं जिला शासकीय अधिवक्ता से सामंजस्य स्थापित कर अभियोग में विचारण के दौरान उत्पन्न होने वाली विधिक समस्याओं का समाधान कराया गया एवं गवाहो की गवाही संपन्न करायी गयी । साक्षियों को सुरक्षा प्रदान किये जाने के कारण साक्षियों द्वारा निर्भीक होकर मा0 न्यायालय में अभियोग से संबंधित घटनास्थल पर घटित घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए गवाही दी गयी एवं अभियोग से संबंधित अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी करायी गयी । प्रकरण में प्रतिदिन प्रगति आख्या पुलिस आयुक्त महोदया श्रीमति लक्ष्मी सिंह द्वारा प्राप्त कराकर उचित दिशा निर्देश दिये गये ।*
*जिसके क्रम में आज दिनांक 30.10.2023 को मा0 न्यायालय एडीजे पोक्सो-02/गैंगस्टर कोर्ट (न्यायाधीश श्रीमान चन्द्र मोहन श्रीवास्तव) गौतमबुद्धनगर द्वारा शासन द्वारा कुख्यात चिन्हित माफिया रणदीप भाटी पुत्र महेन्द्र नि0 ग्राम रिठौरी थाना दादरी जीबीएन एवं उसके गैंग के सदस्यों योगेश पुत्र श्योराज नि0 ग्राम डाबरा थाना दादरी जीबीएन, उमेश शर्मा पुत्र महेश शर्मा नि0 लोनी जनपद गाजियाबाद और कुलवीर भाटी पुत्र महेन्द्र भाटी नि0 ग्राम रिठौरी थाना दादरी जीबीएन को आजीवन कारावास एवं 50000-50000 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया । जिसके परिणामस्वरूप जनपद गौतमबुद्धनगर के आम जनमानस में उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन एवं न्याय प्रक्रिया में विश्वास की भावना में वृद्धि हुई है ।









