गोकश मुल्ला सलाम की क़रीब 1 करोड़ की अचल संपत्ति की गई कुर्क।
गोकशी जैसे अवैध धंधों से अर्जित की गई थी करोड़ों की संपत्ति।
डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट 14 (1) अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई।

जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल कुमार, सीओ विकास प्रताप की मौजूदगी में हुई कार्रवाई।
सिकन्द्राबाद थाना क्षेत्र के चंदरू गांव में स्थित गोकश सलाम की संपत्ति की गई कुर्क।









