आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देशों के क्रम में एवं डीएम मनीष कुमार वर्मा के नेतृत्व में औषधि निरीक्षक निरंतर एक्शन में
सुन्दर लाल शर्मा गौतम बद्ध नगर
*जांच में अधोमानक पाए गए दवा के सैंपल की कंपनी व उसके जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में वाद दायर कराया गया*
गौतम बुद्ध नगर 02 जुलाई 2024
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देशों के क्रम में एवं डीएम मनीष कुमार वर्मा के नेतृत्व में जनपद के मेडिकल स्टोर्स पर मानकों के अनुरूप दवाईयों की बिक्री सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर द्वारा समय-समय पर औषधि नमूने जांच के लिए संग्रहित करते हुए उनको जांच के लिए लैब भेजा जाता है, जिनमें से मार्च 2022 में संगृहीत AZitas tablet (azithromycin)
एंटीबीओटीक टेबलेट जांच में
अधोमानक पायी गयी। अधोमानक औषधि को बनाना और बेचना औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 18 में उल्लंघन है, जो कि धारा 27 में दण्डनीय अपराध है। जिसकी विवेचना कर AZitas टेबलेट की निर्माता कंपनी Amkon pharmaceuticals, mohali, punjab और उनके ज़िम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय गौतम बुद्ध नगर में वाद दायर किया गया है।
सौजन्य से सूचना विभाग गौतम बुद्ध नगर।









