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थाना दादरी पुलिस द्वारा दिनांक 11.01.2024 को हुए मर्डर का सफल अनावरण करते हुए हत्या के षडयन्त्रकारी 02 अभियुक्तगण को मय 02 अदद तमंचा 315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त चोरी की मो0सा0 होण्डा शाइन के साथ किया गया गिरफ्तार

सुन्दर लाल शर्मा गौतम बुद्ध नगर

 

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 11.01.2024 को नारायणा गोलचक्कर के पास मो0सा0 सवार दो अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा मृतक सुखपाल निवासी कासना की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में मृतक के भाई वादी द्वारा थाना दादरी पर मु0अ0सं0 0017/2024 धारा 302/120 बी भादवि बनाम 1.इन्द्रजीत प्रधान पुत्र वीर सिंह, 2.सरजीत पुत्र सूका, 3.उदयराम पुत्र बबलू, 4.महेन्द्र पुत्र सुखदेव, 5.बली उर्फ बलराज पुत्र रामरतन,

6.राजेन्द्र पुत्र राम सिंह, 7.सोरन पुत्र रामसिंह, 8.बंटी पुत्र सोरन निवासीगण कासना थाना कासना जिला गौ0बु0नगर 9. मोटर साईकिल सवार दो अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान मोटर साईकिल सवार बदमाश के रुप में अभियुक्तगण 1. नीशू उर्फ करन सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम सुनपुरा थाना ईकोटेक 3 जनपद गौतमबुद्धनगर 2. शादाब उर्फ सद्दाम पुत्र अनवर सैफी निवासी ग्राम देवली थाना सिम्भावली जनपद हापुड एवं दो अन्य षडयन्त्रकारी अभियुक्तगण 1. साजिद सैफी पुत्र जमील सैफी निवासी गांव अमराला थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद हाल पता टीआरएस स्कूल के पास सिद्दीकपुरा थाना पिलखुआ जनपद हापुङ उम्र 21 वर्ष 2. रतन सिंह पुत्र स्वर्गीय देवी सिंह निवासी सुनपुरा थाना ईकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर उम्र 55 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

*कार्यवाही का विवरण*
दिनांक 29.01.2024 को थाना दादरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0017/2024 धारा 302/120 बी भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तो को लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये 1. साजिद सैफी पुत्र जमील सैफी 2. रतन सिंह पुत्र स्वर्गीय देवी सिंह उम्र 55 वर्ष को मय 02 अदद तमंचा 315 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के रूपवास गोलचक्कर से आमका की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से दिनांक 11.01.2024 को मृतक सुखपाल की हत्या की घटना में प्रयुक्त चोरी की मो0सा0 होन्डा शाईन बरामद की गयी है। बरामद मो0 सा0 के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर पर मु0अ0सं0 875/2023 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना दादरी पर मु0अ0सं0 44/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

*अपराध करने का तरीका*
1. मृतक का साला रोहित पुत्र रामकिशोर नि0 गांव सुनपुरा जो कि अभियुक्त नीशू उर्फ करण सिंह पुत्र रतन सिंह के ही गांव सुनपुरा का रहने वाला है। इन दोनों पक्षो में काफी समय से विवाद चला आ रहा है क्योंकि नीशू उर्फ करण का भाई प्रवीण, रोहित के साथ मिलकर लूटपाट करने के लिए गांव याकूबपुर फेस-2 गया था जहां पर लूटपाट के बाद वहां पर भीड़ के द्वारा प्रवीण को घेर लिया गया और उसके साथ मारपीट की गई जिस कारण प्रवीण की मृत्यु हो गई और रोहित मौके से मोटरसाइकिल लेकर भाग गया था इस सम्बन्ध में थाना फेस 2 पर दिनांक 24.04.2019 को मु0अ0सं0 261/2019 धारा 392/411 भादवि पंजीकृत है। तभी से नीशू उर्फ करण सिंह तथा उसके पिता रतन सिंह को यह लगता था कि प्रवीण को रोहित ने मरवाया है इसी बात के कारण वे सब रोहित व रोहित के परिवार वालों से अपने मन में बैर रखने लगे।
2. नीशू उर्फ करण सिंह के पिता रतन सिंह के द्वारा अपने भाइयों व बेटे के साथ मिलकर रोहित के पापा रामकिशोर पर अप्रैल 2020 में जान से मारने की नीयत से फायर किया गया था और फायर से बच जाने पर रामकिशोर पर 14 वार चाकू से हमले किये गये जिसके सम्बन्ध में थाना इकोटेक-3 में दिनांक 27.04.2020 को मु0अ0सं0 0194/2020 धारा 307/34/452/504/506 भादवि बनाम रतन सिंह आदि पंजीकृत कराया गया था।
3. रामकिशोर उसके बाद से ही अपने परिवार के साथ अपना गांव सुनपुरा छोड़ चुके हैं और इधर-उधर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मृतक के द्वारा फरार रतन सिंह आदि को पैरवी कर के गाजियाबाद से गिरफ्तार भी करवाया गया था। दोनों पक्षों में फैसला की बात भी चली परंतु रतन सिंह के द्वारा फैसले में 5 लाख रूपये की मांग की गई। सुखपाल के द्वारा ही अपने ससुराल वालों की तरफ से उनके मुकदमे की पैरवी हमेशा की गई थी और फैसले में 5 लाख रुपए मृतक सुखपाल ने रतन सिंह पक्ष को नही देने दिए क्योंकि सुखपाल के द्वारा यह कहा गया कि पैसे देने के बाद भी मेरे साले रोहित व अन्य ससुराली जनों को कोई नुकसान नहीं होगा इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।
4. नीशू उर्फ करण के पिता रतन सिंह के द्वारा कहा गया था कि रोहित से पहले सुखपाल को खत्म करो क्योंकि यही आगे बढ़कर इनकी पैरवी करता है इसकी पैरवी से हमें सजा हो जाएगी। सुखपाल पंचायत से लेकर कोर्ट तक हम लोगों को प्रभावित कर रहा है इसलिए पहले सुखपाल को खत्म करो उसके बाद रोहित को खत्म करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
5. डासना जेल में बन्द अभियुक्त शादाब उर्फ सद्दाम निवासी देवली थाना सिम्भावली हापुड की जमानत अपने पुत्र नीशू के कहने पर रतन सिंह द्वारा करायी गयी क्योंक सुखपाल को मारने के लिए नीशू को अपने साथ अपने भरोसेमंद दोस्त की जरूरत थी उसका साथ शादाब के द्वारा दिया गया जिस कारण शादाब की जमानत रतन सिंह के द्वारा करायी गयी। डासना जेल में नीशू उर्फ करण सिंह के बन्द रहने के दौरान अभियुक्त साजिद सैफी पुत्र जमील नि0 गांव अमराला थाना भोजपुर गा0 हाल पता टीआरएस स्कूल के पास सिद्दीकपुरा थाना पिलखुआ हापुड़ से भी नीशू की दोस्ती हो गयी। साजिद पिलखुआ में अपने परिवार के साथ किराए पर रहता है और साजिद के द्वारा ही नीशू उर्फ करण सिंह तथा सद्दाम उर्फ शादाब को पिलखुआ में किराए पर कमरा दिलवाया गया तथा उनके रोजमर्रा का सामान उपलब्ध कराया जाता था तथा इनके द्वारा मिलकर अन्य चोरी, लूट की घटनाओं को साथ रहकर अंजाम दिया जाता रहा है।
6. नीशू उर्फ करन सिंह, शादाब उर्फ सद्दाम व साजिद सैफी के बाहर आने पर रतन सिंह ने इनसे मिलकर रोहित के जीजा सुखपाल को मारने की योजना बनायी गयी और रतन सिंह और साजिद के द्वारा ही नीशू के कहने पर मृतक सुखपाल की रैकी की गई और दिनांक 11 जनवरी 2024 को सुखपाल की हत्या वाले दिन भी रतन सिंह व साजिद के द्वारा रैकी करके नीशू उर्फ करण सिंह तथा शादाब उर्फ सद्दाम को बताया गया इसकी सूचना पर ही सुखपाल का पीछा करके नीशू उर्फ करण सिंह व सद्दाम उर्फ शादाब के द्वारा नारायण गोल चक्कर के पास सुखपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

 

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