जनपद वासियों को शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु जनपद का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग एक्शन में
सुन्दर लाल शर्मा गौतम बुद्ध नगर

*गौतम बुद्ध नगर, 06 अगस्त 2025*
आगामी रक्षाबंधन पर्व के दृष्टिगत जनपद वासियों को शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर मेधा रूपम के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारीगण खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के नमूने जांच हेतु संग्रहित कर रहे हैं।
इसी श्रृंखला में सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सर्वेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी सैयद इबादुल्लाह, विशाल कुमार गुप्ता एवं अमर बहादुर सरोज की टीम द्वारा सेक्टर 63 स्थित वृन्दावन स्वीट्स से बर्फी एवं लड्डू का 01-01 नमूना लिया गया तथा छजारसी नोएडा स्थित संजय की छेना रसगुल्ला निर्माणशाला से छेना रसगुल्ला का 01 नमूना लेकर शेष लगभग 365 kg रसगुल्ला अस्वच्छ्कर वातावरण में निर्माण होने एवं प्रदूषित अवस्था में पाए जाने के कारण नष्ट करा दिया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश कुमार, रविंद्र नाथ वर्मा एवं मालती की टीम द्वारा जेवर स्थित ग्यासी मिष्ठान भंडार से घेवर का , उमेश मिष्ठान भंडार से घेवर का, रामेश्वरम मिष्ठान भंडार से घेवर का एवं शर्मा मिष्ठान भंडार से घेवर का 01-01 नमूना तथा जहांगीरपुर स्थित गोयल मिष्ठान भंडार से घेवर का 01 नमूना लिया गया। इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेंद्र कुमार पांडेय, ओ पी सिंह एवं विजय बहादुर पटेल की तीसरी टीम द्वारा सलारपुर भंगेल नोएडा स्थित बीकानेर स्वीट्स से पेड़ा का 01 नमूना एवं सेक्टर 82 सलारपुर स्थित कान्हाभोग से रसगुल्ला का 01 नमूना लिया गया। इसी टीम द्वारा सोरखा सेक्टर 115 नोएडा स्थित कृष्णा इंटरप्राइजेज से बूंदी लड्डू , मोहन बर्फी व बेसन रोल का 01-01 नमूना लिया गया तथा बूंदी लड्डू में फंगस पाए जाने एवं मोहन बर्फी अस्वच्छ्कर अवस्था में पाए जाने पर लगभग 65 Kg बूंदी लड्डू व लगभग 25 kg मोहन बर्फी मौके पर ही नष्ट कराई गई। इस प्रकार कुल 13 नमूने लेकर प्रयोगशाला प्रेषित किए जा रहे हैं।
सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय ने बताया कि आगे भी इसी प्रकार से जिलाधिकारी के निर्देशन में जांच अभियान संचालित करते हुए नमूने संग्रहित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि जनपद वासियों को आगामी रक्षाबंधन पर्व के दौरान निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध हो सके।