दिनांक 20.01.2025 को थाना फेस-3 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये मु0अ0स0 209/24 धारा 420/406/467/468/471 /504/506 भादवि के अंतर्गत वांछित अभियुक्त शंभूनाथ मिश्रा पुत्र छट्टू मिश्रा को गढी चौखण्डी सै0 121 से गिरफ्तार किया गया है।
सुन्दर लाल शर्मा गौतम बुद्ध नगर
*अपराध करने का तरीका*
अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है पूर्व से शातिर दिमाग है साक्ष्य संकलन से यह तथ्य सामने आये है कि अभियुक्त 01.08.1986 को दिल्ली पुलिस में बतौर आरक्षी के पद पर भर्ती हुआ किन्तु शिकायत होने व जांच के बाद अभियुक्त के समस्त शैक्षणिक व अन्य दस्तावेज फर्जी / जाली / कूटरचित पाये गये जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुखर्जी नगर दिल्ली वेस्ट पर मु0अ0स0 366/2004 धारा 420/468/471 भादवि अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत हुआ और निलंबित कर दिल्ली पुलिस मुख्यालय द्वारा अभियुक्त को बर्खास्त कर दिया गया अभियुक्त प्रारम्भ से ही शातिर दिमाग व अपराधी प्रवत्ति का रहा है। अभियुक्त अपने आप को जनता को रिटायर्ड डिप्टी एसपी बताकर आम शौहरत अच्छी दिखाकर नोएडा व एनसीआर की डूब क्षेत्र की जमीन/ नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गयी जमीन को फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने सहअभियुक्तों के साथ जमीन का अन्य जनपदों से जीपीए कराकर बेच देता है अपना नाम सामने नहीं लाता है अपने सहअभियुक्तो को ही जमीन का असली मालिक बनाकर आमजन से एक मोटी रकम वसूल कर आर्थिक लाभ कमाता है कभी भी जब कोई बात आती है तो मामले को जमींन एवं सिविल प्रवत्ति का बताकर कोर्ट के माध्यम से अपने आप को बचा लेता है। अभियुक्त द्वारा प्लाट के विक्रेता के स्थान पर दूसरी महिला को खडा करके एवं रजिस्ट्ररी पेपर पर फोटो लगाकर के एवं गवाहान का फर्जी व क्रेता का फर्जी हस्ताक्षर करके आपराधिक षडंयत्र करके फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधडी एवं कूटरचना करके प्लाट बेचकर आर्थिक / भौतिक लाभ कमाना।









